सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: "डॉग बाइट की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते", स्कूल-अस्पतालों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

नई दिल्ली (न्यूज़जगत ब्यूरो): देश में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक और डॉग बाइट (Dog Bite) के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्कूलों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशनों और बस डिपो जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और उनके पुनर्वास के अपने पुराने आदेश (नवंबर 2025) को बदलने या उसमें ढील देने से साफ इनकार कर दिया है।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स (पशु अधिकार कार्यकर्ताओं) और डॉग लवर्स द्वारा दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और उनकी गंभीरता को देखते हुए राज्य मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता।
'राइट टू लाइफ' में सुरक्षित रहने का अधिकार भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा:
"सम्मान के साथ जीने के अधिकार (Right to Life) में बिना किसी डर और डॉग बाइट के खतरे के खुलकर जीने का अधिकार भी शामिल है। यह समस्या अब बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है।"
कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें:
संवेदनशील जगहों पर नो-रिटर्न पॉलिसी: आमतौर पर एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के तहत कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी के बाद दोबारा वहां नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम (Shelters) में शिफ्ट करना होगा।
एयरपोर्ट्स की स्थिति पर जताई चिंता: कोर्ट ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के आईगीआई (IGI) जैसे देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर भी डॉग बाइट की घटनाएं सामने आई हैं, जो नागरिक प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इससे विदेशी पर्यटकों के बीच भी देश की छवि खराब होती है।
बाउंड्री वॉल और नोडल ऑफिसर: सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे अपनी परिसरों की उचित फेंसिंग (चारदीवारी) कराएं ताकि आवारा कुत्ते अंदर न घुस सकें। साथ ही, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए एक 'नोडल ऑफिसर' तैनात किया जाए, ताकि कुत्तों को खाने का लालच न मिले।
लापरवाही पर चलेगा कोर्ट का चाबुक: अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस समस्या से निपटने के ढीले रवैये की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब नगर निगमों या राज्य सरकारों के अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो उन पर कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा चलाया जाएगा।
हाईवे से हटेंगे आवारा मवेशी: इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और राज्य सरकारों को हाईवे और एक्सप्रेसवे से भी आवारा मवेशियों (Stray Cattle) को हटाने का निर्देश दिया है, ताकि हादसों को रोका जा सके। इसके लिए 24 घंटे हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट्स तैनात करने को कहा गया है।
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