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अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कोई भी सिरप दवा, केंद्र सरकार ने बदले नियम

केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब खांसी की दवा समेत किसी भी प्रकार का औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। हालांकि खांसी की गोलियां, टैबलेट और लॉजेंज पहले की तरह बिना पर्ची के उपलब्ध रहेंगे।

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दवाओं की सुरक्षित बिक्री और उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि अब सभी प्रकार के औषधीय सिरप केवल डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही खरीदे जा सकेंगे। इसके साथ ही इन दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लग जाएगी।

यह बदलाव ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन के जरिए लागू किया गया है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवाओं की बिक्री और नियमन से संबंधित नियम तय करता है।

क्या बदला है नए नियम में?

पहले नियमों में कुछ दवाओं को विशेष छूट प्राप्त थी। इनमें खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सिरप, लॉजेंज, गोलियां और टैबलेट शामिल थे। इन उत्पादों को बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता था।

नई अधिसूचना में "सिरप" शब्द को इस छूट वाली सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी प्रकार का औषधीय सिरप, चाहे वह खांसी, गले या अन्य बीमारी के इलाज के लिए हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचा जा सकेगा।

कौन-सी दवाएं अभी भी बिना पर्ची मिलेंगी?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली लॉजेंज, गोलियां और टैबलेट पहले की तरह ओवर-द-काउंटर उपलब्ध रहेंगी। नए नियम का प्रभाव केवल सिरप श्रेणी की दवाओं पर पड़ेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह संशोधन अचानक नहीं किया गया है। सरकार ने दिसंबर 2025 में इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी और आम जनता, दवा उद्योग तथा अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद अंतिम नियमों को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि दवाओं के अनियंत्रित उपयोग और सिरप के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

दवा उद्योग और उपभोक्ताओं पर असर

नए नियम लागू होने के बाद मरीजों को सिरप आधारित दवा खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। इससे दवाओं के अनावश्यक उपयोग में कमी आ सकती है, लेकिन सामान्य सर्दी-खांसी जैसी स्थितियों में लोगों को अतिरिक्त चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत पड़ सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दवा सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और मरीजों के स्वास्थ्य हितों की बेहतर रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

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