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NEET रीटेस्ट से पहले टेलीग्राम पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, केंद्र के अस्थायी प्रतिबंध को दी चुनौती

NEET रीटेस्ट से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के कथित अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई आज होने की संभावना है, जिस पर छात्रों, अभिभावकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नजरें टिकी हैं।

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देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक नया कानूनी मोड़ सामने आया है। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कथित अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई आज होने वाली है, जिसके नतीजों पर लाखों छात्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्योग की नजर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, यह विवाद उस समय सामने आया जब NEET परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की जांच के दौरान कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर सवाल उठाए गए। जांच एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर साझा की जा रही सामग्री की निगरानी बढ़ाए जाने के बाद टेलीग्राम का नाम भी चर्चा में आया।

टेलीग्राम का कहना है कि यदि किसी विशेष चैनल, समूह या उपयोगकर्ता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रतिबंध लगाना उचित नहीं माना जा सकता। कंपनी ने अदालत से राहत की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे कदम लाखों वैध उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का तर्क है कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी डिजिटल माध्यम का उपयोग गलत गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो संबंधित कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक रुख और कानूनी दलीलें सुनवाई के दौरान स्पष्ट होने की उम्मीद है।

यह मामला केवल NEET परीक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन निगरानी से जुड़े व्यापक सवालों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तकनीकी और कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि हाल के महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर लगातार बहस होती रही है। ऐसे में किसी भी तरह की सूचना लीक या परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री के प्रसार को रोकना आवश्यक है। वहीं डिजिटल अधिकारों से जुड़े समूहों का कहना है कि कार्रवाई संतुलित और कानून के दायरे में होनी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाओं से जुड़े मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी किस हद तक तय की जा सकती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

फिलहाल सभी की निगाहें अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। यदि कोर्ट कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करता है, तो उसका असर न केवल टेलीग्राम बल्कि अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ सकता है। वहीं NEET रीटेस्ट को लेकर चल रही बहस में यह मामला एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता दिखाई दे रहा है।

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